इनकम टैक्स रिटर्न जुर्माने में हुआ इजाफा

नया साल शुरू होते ही जहां कई लोग नई नई प्लानिंग कर रहें है वहीं कुछ लोगों के लिए मुसीबत के बादल सिर पर आ गए है। कई चीजें ऐसी होती है जिनकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है जैसे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। वैसे तो रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 तक ही थी, लेकिन कई लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाईल नहीं करवाई तो इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई थी साथ ही इसकी 31 दिसंबर 2018 तक 5000 रुपये की पेनाल्टी भी लगा दी थी, लेकिन फिर भी कई लोगों ने रिटर्न फाईल नहीं करवाई तो उनके लिए अब और भी मुसीबत आने वाली है दरअसल उनके लिए 10000 रूपए का चार्ज पेनाल्टी लगने वाली है।

अगर आपने भी इस डेडलाइन को मिस कर दिया है तो आपको भी 5000 की जगह 10000 जगह पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। इसको लेकर इनकम टैक्स विभाग ने विज्ञापन भी जारी करवाया था। विज्ञापन में कहा गया था कि 31 दिसंबर से पहले इसे फाइल कर दें. अन्यथा निर्धारण वर्ष (एसेसमेंट ईयर) 2018-19 की समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको पेनाल्टी भरना होगा।

खबर के मुताबिक, सिर्फ केरल के लोगों को इस तिथि के बाद भी रिटर्न भरने की इजाजत दी गई थी। पेनाल्टी का नियम लागू होने से पहले देर से रिटर्न भरने पर पेनाल्टी लगाने का फैसला लेने का अधिकार आयकर अधिकारी को था।

इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन किया गया था। संशोधित नियम (सेक्शन 234एफ) के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो पेनाल्टी की अधिकतम राशि 10,000 रुपये होगी।

अब 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच लेट फीस 10,000 रुपये के साथ करदाता को रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। ये आने वाला नया साल इन लोगों के लिए थोड़ी सी मायुसी लेकर आया है लेकिन अभी भी अगर इन लोगों ने पेनाल्टी राशि जमा कराकर टैक्स रिटर्न फाईल नहीं की तो इन्हें और भी ज्यादा फाईन करना होगा।

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