चौक टीम, जयपुर। राजस्थान के अजमेर दरगाह में दो साल पहले सर तन से जुदा नारे के मामले में 6 आरोपितों को मंगलवार को कोर्ट ने बरी कर दिया। ये मामला काफी लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। कई सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाया है, जिसमें दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती समेत सभी 6 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।
ये है पूरा मामला
ये पूरा मामला 17 जून 2022 का है, जब दरगाह में भड़काऊ नारेबाजी की गई थी। अजमेर के दरगाह के बाहर सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 28 जून को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दो युवकों ने मिलकर टेलर कन्हैयालाल की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने हर तरफ सनसनी मचा दी थी। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था, जिसके बाद देशभर में बवाल मचा था।
बता दें भड़काऊ नारेबाजी का ये मामला कई सालों से कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में कुल 22 गवाहों की सुनवाई की गई। साथ ही 32 दस्तावेज पेश किये गए। मामले में बीस आर्टिकल भी जमा किये गए थे। कोर्ट ने हर दलील सुनने के बाद आज फैसला सुनाया, जिसमें गौहर चिश्ती सहित सभी 6 आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया।
हैदराबाद से गौहर चिश्ता हुआ था अरेस्ट
टेलर हत्याकांड में भी वैसे ही नारे लगाए गए थे, जैसे दरगाह के बाहर लगे थे। पुलिस ने हत्यारों को कुछ ही समय में अरेस्ट कर लिया था। लेकिन उससे पहले इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। अजमेर मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कई अलग धाराओं में केस दर्ज किया था। इसके मुख्य आरोपी खादिम गौहर चिश्ती को हैदराबाद से अरेस्ट किया गया था। बाद में खादिम फखर जमाली, ताजिम सिद्दीकी मीन और रियाज हसन को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें मंगलवार को सभी को कोर्ट ने बरी कर दिया।