राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोपों ने परीक्षा प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए प्रशिक्षण ले रहे थानेदारों की पासिंग आउट परेड पर रोक लगा दी है और उनके पदस्थापन को स्थगित करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 22 नवंबर तक इस संबंध में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में हुई अनियमितताओं के आधार पर परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब कई जांच एजेंसियां, एसओजी, पुलिस मुख्यालय, और कमेटी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर रही हैं, तो अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए।
पेपर लीक का मामला: संगठित साजिश का खुलासा
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में खुलासा हुआ है कि परीक्षा का पेपर राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही लीक हो गया था। एसओजी ने अब तक 75 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 50 थानेदार और RPSC के दो सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका शामिल हैं। ये दोनों पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं।
याचिका में उठे गंभीर सवाल
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह तर्क दिया कि इस फर्जीवाड़े से योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। परीक्षा को पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर रद्द किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। कोर्ट ने पासिंग आउट परेड और पदस्थापन पर रोक लगाकर राज्य सरकार को कठोर संदेश दिया है।