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राजस्थान में आतिशबाजी पर सख्त नियम: रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने के निर्देश

राजस्थान सरकार ने दीपावली, क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। समय सीमा, ग्रीन पटाखों और साइलेंस जोन में प्रतिबंध के साथ पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

शरद पुरोहित,जयपुर। राजस्थान में दीपावली, क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी के नियम कड़े कर दिए गए हैं। प्रदूषण और ध्वनि नियंत्रण के लिए, राज्य सरकार ने इन त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए समय सीमा तय की है। एनसीआर जिलों में दीपावली पर केवल रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति है, वहीं क्रिसमस और नए साल की रात को केवल आधे घंटे आतिशबाजी हो सकेगी।

साइलेंस जोन में आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक

राजस्थान सरकार ने साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, स्कूल, नर्सिंग होम और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। इससे मरीजों, छात्रों और धार्मिक स्थलों पर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ग्रीन पटाखों के उपयोग पर जोर, प्रदूषण घटाने का प्रयास

दीपावली और अन्य अवसरों पर ग्रीन पटाखों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। शादी-ब्याह और अन्य समारोहों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करने की अनुमति होगी। ग्रीन पटाखों से प्रदूषण कम होता है, जिससे वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलती है।

प्रतिबंधित पटाखों पर कड़ी निगरानी

राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। बाजार में केवल अनुमत पटाखे ही बेचे जा सकेंगे, और पुलिस थानों को निर्देश है कि वे स्कूली बच्चों को पटाखों के सुरक्षित उपयोग और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करें।

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