Homeभारतराजस्थानपीसीपीएनडीटी एक्ट में मुखबिर योजना का करें प्रचार

पीसीपीएनडीटी एक्ट में मुखबिर योजना का करें प्रचार

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चित्तौडगढ़। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपखंड स्तरीय समुचित प्राधिकारीयों, जिला नोडल अधिकारी एवं चिकित्सको के लिए ‘गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994’ यानी पीसीपीएनडीटी को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जिसमें सभी को पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी दी गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामकेश गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को उपखण्ड समुचित प्राधिकारी नियुक्त किया हुआ है। कार्यक्रम में इन्हे पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी दी गई और कहा कि कहीं भी प्रसव पूर्व लिंग जांच नहीं किया जाना चाहिए। मुखबिर योजना में प्रोत्साहन राशि 3 लाख रूपये कर दी गई है तथा भ्रूण लिंग परीक्षण की शिकायत के लिये विभाग द्वारा व्हाट्स एप नम्बर-9799997795 जारी किया गया है। अधिकारी अपने क्षेत्र में मुखबिर योजना का ज्यादा से समस्त् अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि वह अपने क्षैत्र मे मुखबिर योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे।

सीएमएचओ डॉ रामकेश गुर्जर ने बताया कि प्रशिक्षण मे पंजीकृत एवं संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों द्वारा पंजीकृत केन्द्रों पर अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाले नियम व रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा समुचित प्राधिकारीयों को अधिनियम के अनुसार अपनाये जाने वाली आचार संहिता के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभारी जिला औषघी भण्डार डॉ देवी लाल धाकड ,अति.मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.महेन्द्र शर्मा एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जोगेष भारद्वाज सहित अन्य मौजूद रहे।

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