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अब राजस्थान में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, परिवहन विभाग का आदेश का जारी; इस दिन के बाद लगेगा जुर्माना

राज्य में अब 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई कर चालान करेगा।

चौक टीम, जयपुर। राज्य में अब 5 साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई कर चालान करेगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 जून 2024 तक लगानी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स के साथ करार किया है।

यहां जानें कब किसको लगवानी है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने की समय सीमा निर्धारित है। इसमें जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, उन्हें 29 फरवरी तक प्लेट लगवानी है। एक अप्रेल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन पर यह नंबर प्लेट नहीं लगी मिली तो उसका चालान किया जाएगा। वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो को शामिल किया गया है।

इसमें जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, उन्हें 29 फरवरी तक प्लेट लगवानी है। जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, वह 31 मार्च तक, जिनके अंतिम अंक 5 अथवा 6 है, वह 30 अप्रेल तक तथा जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है, वह 31 मई तक प्लेट लगवा सकते है। इसी तरह पंजीयन क्रमांक 9 अथवा 0 वाले वाहनों के मालिक 30 जून तक एचएसआरपी प्लेट लगवा सकते है।

30 जून तक लगाना होगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगने वाली नंबर प्लेट की मियाद में न बढ़ोतरी की है। पहले मियाद 31 मार्च, 2024 रखी थी। अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून, 2024 कर दिया है। पुराने वाहनों काे नंबर प्लेट के लिए अलग-अलग तारीख तय कर रखी है। उसी मियाद में नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हाेगा। यह निर्णय हाल ही में परिवहन आयुक्त डाॅ. मनीषा अराेड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने बताया कि अप्रेल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेडछाड करना आसान था। उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता है।

नंबर प्लेट लगवाने के लिए यह प्रक्रिया

नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक काे सियाम सॉफ्टवेयर पर जाना हाेगा। सबसे ऊपर की लाइन में बुक एचएसआरपी पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा। क्लिक करने पर शहर और डीलर्स का नाम चयन करना हाेगा। चयन करने पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लीप लेनी हाेगी। निर्धारित तारीख को संबंधित डीलर पर जानकर प्लेट लगवानी होगी।

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