राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों को हटाने के लिए ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे 31 मार्च 2025 तक संचालित करने का निर्णय लिया है। जयपुर में इस अभियान के तहत अब तक 23,096 लोगों के नाम राशन कार्ड सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि 244 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया गया है।
जयपुर में 23,096 यूनिट्स हटाई गईं
जयपुर के जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत अब तक 5,952 परिवारों के राशन कार्डों से 23,096 यूनिट्स को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया गया है। जयपुर में योजना के तहत 244 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस भेजा गया है, ताकि वे स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटवा सकें।
खाद्यान्न लेने वालों से होगी वसूली
अधिकारियों के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक स्वेच्छा से नाम हटाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद राशन लेते रहे हैं, उनसे 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी। यदि कोई सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले रहा है, तो उसकी वसूली उसके मासिक वेतन से की जाएगी।
किन्हें हटाना होगा राशन कार्ड से नाम?
‘गिव अप’ अभियान के तहत उन लोगों को राशन कार्ड से हटाया जाएगा, जो अपात्र श्रेणी में आते हैं:
✔ सरकारी, अर्द्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं के नियमित कर्मचारी या अधिकारी
✔ 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति
✔ परिवार की कुल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक हो
✔ आयकरदाता या निजी चौपहिया वाहन धारक व्यक्ति
कैसे हटवाएं अपना नाम?
जो लोग इस योजना के तहत स्वेच्छा से अपना नाम हटवाना चाहते हैं, वे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी राशन केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।