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सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी; जानिए इसके नियम?

चौक टीम, जयपुर। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे पहले NPS में बदलाव की मांग पर डॉ. सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए NPS में बदलाव का फैसला लिया गया है। इसके लिए डॉ. सोमनाथ कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में NPS में बदलाव के सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है।

केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर राजनीति करता रहा है। क्योंकि, नई पेंशन स्कीम में सुधार की लगातार मांग उठ रही थी। इसके बाद ही डॉ सोमनाथन की कमेटी का गठन किया गया था। इस स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि, दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है, उनको देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया गया था। जिसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में जो स्कीम चाहें वो ले सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी दोनों में से एक पेंशन स्कीम का फायदा ले सकेंगे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम?

  • कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग किया जा रही थी। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा।
  • कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही यह पेंशन मिलेगी।
  • अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60 प्रतिशथ परिवार को मिलेगा।
  • अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है, तो उसे 10000 प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।