मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में महिला सशक्तीकरण को प्रमुखता दी गई। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन कर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इस निर्णय से पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और महिला सुरक्षा के मामलों में पुलिस की संवेदनशीलता भी बढ़ेगी।
विशेष योग्यजन के लिए पेंशन नियमों में संशोधन
डॉ. बैरवा ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता, और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम जोड़ने का निर्णय लिया है। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के तहत किए गए इस संशोधन से राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उनके विशेष योग्य परिजनों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इस निर्णय से 70 से 75 वर्ष के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर को आर्थिक राहत मिलेगी।
जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजना: 3000 मेगावाट की क्षमता
विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के रामगढ़ में 3000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इसके अलावा, 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए फतेहगढ़ तहसील में भी भूमि आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं से राज्य के ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए नियुक्ति नियमों में संशोधन
पटेल ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य की सेवाओं में 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे अब “राजस्थान लैंग्वेज एण्ड लाइब्रेरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2013” और “राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2015” में भी शामिल किया जाएगा। यह कदम खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल है।