पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रस्तावित जेटीए (JTA) के पदों पर नई संविदा भर्ती को रोककर बजट घोषणा 2019-20 के तहत रिक्त पदों पर जेईएन (JEN) पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित करने की मांग लम्बे समय से की जा रही है. अपनी मांग को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों ने मंत्री से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई है. लेकिन मांग पूरी नहीं होने से बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
5 हजार 652 पदों पर की जा रही है संविदा पर भर्ती
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में 5 हजार 652 पदों पर संविदा भर्ती को लेकर कवायद की जा रही है. लेकिन संविदा पर की जाने वाली इस भर्ती का बेरोजगारों ने विरोध शुरू कर दिया है. बेरोजगारों ने मांग की है की संविदा पर भर्ती करने की जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2019-20 में रिक्त 2 हजार 605 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी उस भर्ती को नियमित करवाई जाए.
इन 6 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार कर रहे मांग
1- विभाग में पिछले 13 साल से जेईएन भर्ती का इंतजार किया जा रहा है. साथ ही वर्तमान में 2 हजार 605 पद खाली चल रहे हैं. जिसमें 544 स्थाई पद और 2061 नवसृजित पद साल 2013 शामिल है.
2- पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा साल 2013 में 2186 जेईएन पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी जो पूरी नहीं हो सकी तथा वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार द्वारा उक्त भर्ती को वापस ले लिया गया.
3- मुख्यमंत्री द्वारा साल 2019-20 बजट घोषणा में 2100 जेईएन पदों पर नियमित भर्ती करवाने की घोषणा की थी
4- 15 मार्च 2022 को विधानसभा में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने 2100 पदों पर नियमित भर्ती करवाने की घोषणा की गई थी
5- इस भर्ती को कराने का प्रस्ताव दो बार दिसम्बर 2020 और फरवरी 2022 को वित्त विभाग को भेजा गया लेकिन वित्त विभाग की सहमति नहीं मिली
6- वर्तमान में विभाग द्वारा नवीन 5 हजार 652 जेटीए (JTA) पदों पर संविदा भर्ती प्रस्तावित है. जबकि विभाग में पहले से कार्यरत 1585 संविदाकर्मी जेटीए व बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा लगातार नियमित भर्ती की मांग की जा रही है.
बेरोजगारों ने की मांग
नियमित भर्ती की मांग कर रहे बेरोजगारों का कहना है कि विभाग द्वारा प्रस्तावित नई संविदा भर्ती को तुरंत प्रभाव से रोककर विभाग में रिक्त 2 हजार 605 जेईएन पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियमित भर्ती करवाई जाए, जिसमें फर्जी डिग्रीधारी एवं फर्जी अभ्यर्थियों के चयन को रोककर सक्षम व योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो सके. इस परीक्षा में पंचायती राज सेवा नियम 1998 के अंतर्गत योग्य संविदाकर्मी जेटीए को नियमानुसार 10,20 और 30 फीसदी बोनस अंक दिए जाएं