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दिल्ली कोर्ट ने बीकानेर हाउस कुर्की मामले में राजस्थान सरकार को दी राहत

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस कुर्की मामले में राजस्थान सरकार को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक कुर्की की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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शरद पुरोहित,जयपुर। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस कुर्की मामले में राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बीकानेर हाउस की कुर्की की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी और यह संपत्ति राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगी।

सरकारी कार्यों पर नहीं पड़ेगा असर

पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले से बीकानेर हाउस में चल रहे सरकारी कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह भवन न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी अहम भूमिका निभाता है।

बीकानेर हाउस का विवाद

बीकानेर हाउस पर यह विवाद चार साल पहले शुरू हुआ था, जब नोखा म्यूनिसिपल काउंसिल और एक कंपनी, इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 50 लाख रुपये के भुगतान को लेकर विवाद हुआ था। कोर्ट ने नवंबर 2023 में बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई, यह कहकर कि बीकानेर हाउस राज्य सरकार की संपत्ति है, ना कि नगर पालिका की।

कुर्की आदेश पर रोक

अदालत ने यह निर्णय दिया कि बीकानेर हाउस एक सरकारी संपत्ति है, और इसे सीपीसी की धारा 60 के तहत कुर्की से मुक्त किया जाना चाहिए। इस भवन में राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यालय, राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्री और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं। कोर्ट ने इस पर कुर्की आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को तय की है।

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