Homeमुख्य समाचारराजनीतिचुनावी बॉन्ड मामले पर सुनावाई के दौरान SBI पर भड़के CJI डीवाई...

चुनावी बॉन्ड मामले पर सुनावाई के दौरान SBI पर भड़के CJI डीवाई चंद्रचूड़, बोले- ‘SBI इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी जानकारी दे…’

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा कि कोई भी जनकारी छिपाई नहीं जा सकती।

चौक टीम, जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए तीखी टिप्पणी की है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई कर रही बेंच के अध्यक्ष CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा कि कोई भी जनकारी छिपाई नहीं जा सकती। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे।

दरअसल, चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी विवरण का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे।

एसबीआई को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा- CJI

सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, फैसले में साफ-साफ बता दिया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सारे आंकड़े बताए जाने हैं। इसमें सिलेक्टिव होने की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि हर हाल में एसबीआई को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। एसबीआई की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि थोड़ा मौका दिया जाए ताकि आदेश को ठीक से समझाया जा सके।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड के यूनिक नंबर बताने के लिए सोमवार तक का ही समय दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची दी गई तो आखिर इसमें यूनिक नंबर क्यों नहीं बताए गए? सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआई से कहा कि आखिर अब तक पूरी जानकारी दी क्यों नहीं गई?

21 मार्च तक देना होगा हलफनामा

CJI ने कहा- SBI चाहती है कि हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। SBI का ये रवैया सही नहीं है। कोर्ट ने SBI के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडेविट दाखिल करने कहा है, जिसमें लिखा हो कि काई जानकारी नहीं छिपाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया कि SBI से मिली जानकारी तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करे।

- Advertisement -spot_img

Stay Connected

Must Read

Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here