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जयपुर बम ब्लास्ट केस में राजस्थान सरकार को मिली बड़ी सफलता, बरी हुए 4 आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा केस

चौक टीम, जयपुर। जयपुर सीरियल बम धमाकों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP स्वीकार किए जाने पर राजस्थान सरकार ने एक और सफल उपलब्धि हासिल की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाकों से संबंधित चार महत्वपूर्ण मामलों में विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) स्वीकार कर ली हैं। ये मामले न्यायालय संख्या 13 के तहत आइटम संख्या 26, 26.1, 26.2, और 37 में, माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. सुन्दरेश और माननीय न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किए गए हैं।

राजस्थान सरकार ने इन याचिकाओं को मुख्य अभियुक्तों, जिसमें सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन @ शहबाज अहमद शामिल हैं, के खिलाफ दाखिल किया है। ये अभियुक्त 2008 में जयपुर में हुए भयानक घटना के दौरान बम लगाने और उसे अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने राजस्थान सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए।

शिव मंगल शर्मा, जिन्होंने सबसे पहले पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया और सर्वोच्च न्यायालय में पहली SLP दायर की, ने इसे सफलतापूर्वक स्वीकार कराया। इसके बाद, राज्य सरकार ने उन्हें बम धमाकों के मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष वकील नियुक्त किया। अब, अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में, वे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

प्रारंभिक ट्रायल कोर्ट ने सैफुर्रहमान अंसारी को दोषी ठहराया था, जिसमें FIR संख्या 118/2008 में उन्हें मृत्युदंड और कई अन्य FIRs (117/2008, 119/2008, 120/2008, 130/2008, 131/2008, 132/2008, और 133/2008) में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। ये निर्णय और सजा 18 नवंबर 2019 और 20 दिसंबर 2019 को सुनाई गई थीं। हालांकि, राजस्थान उच्च न्यायालय ने बाद में सैफुर्रहमान अंसारी और शहबाज हुसैन को सभी मामलों में बरी कर दिया, जिसके चलते राज्य सरकार ने वर्तमान SLPs दाखिल की।

सर्वोच्च न्यायालय का इन याचिकाओं को स्वीकार करना 2008 के जयपुर सीरियल बम धमाकों के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ेगा, कानूनी कार्यवाही पर करीबी नजर रखी जाएगी।