शरद पुरोहित, जयपुर। दिवाली से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पेंशनरों और सेवारत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार ने पेंशनरों को वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित होने पर राहत दी है, वहीं कर्मचारियों को अवकाश के दौरान भी एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) का लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
पेंशनरों को मिला वेतनवृद्धि का लाभ
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, 30 जून को सेवानिवृत्त होने के कारण 1 जुलाई से वेतनवृद्धि के लाभ से वंचित रहे पेंशनरों को राहत दी जाएगी। 1 जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक के लिए पेंशनरों को नोशनल लाभ मिलेगा, जबकि 11 अप्रैल 2023 से यह लाभ नकद प्रदान किया जाएगा। इस फैसले से कई पेंशनरों को लंबे समय से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा।
कर्मचारियों को अवकाश के दौरान भी मिलेगा एचआरए
सेवारत कर्मचारियों के लिए सरकार ने अवकाश के दिनों में भी एचआरए का लाभ देने का प्रावधान किया है। नए आदेश के अनुसार:
120 दिन तक के अवकाश पर कर्मचारियों को एचआरए मिलेगा।
मातृत्व अवकाश पर 180 दिन तक एचआरए का लाभ मिलेगा।
टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग और मानसिक रोगियों के लिए 240 दिन तक एचआरए का लाभ दिया जाएगा।
प्रतिनियुक्ति और अस्थाई तबादला पर भी कर्मचारियों को एचआरए का लाभ मिलेगा।