चौक टीम, जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) में ओबीसी वर्ग (OBC) को मिलने वाली 5 साल की छूट को खत्म कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने देर शाम नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन, अब इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सड़क से सदन तक ओबीसी के हक की लड़ाई लड़ने की बात कही है।
16 अप्रैल 2021 से लागू होंगे बदलाव
बता दें कि राजस्थान पुलिस सेवा (संसोधन) नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा की ओर जारी आदेश में लिखा है कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया। यानी अब पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को मिलने वाली 5 फीसदी आरक्षण की छूट अब नहीं मिलेगी।
‘सरकार ने राजशाही सोच को दर्शाया’
अपने आधिकारी एक्स हैंडल से उन्होंने सरकारी आदेश की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पांच वर्ष की शिथिलता के नियम को खत्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है। क्या अब भी हम चुप रहें? नहीं, नहीं, नहीं। सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे।
16 अप्रैल 2021 से लागू होंगे बदलाव
राजस्थान पुलिस सेवा (संसोधन) नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया। इस पर राजस्थान युवाशक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने लिखा, ‘यह ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ में कुठाराघात है। सीएम से निवेदन है कि छात्रहित में इस आदेश को कैंसिल करें।