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यौन शोषण मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को मिली बड़ी राहत, राजस्थान हाई कोर्ट ने दी 7 दिन की पैरोल

यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 7 दिन की अंतरिम पैरोल को मंजूरी दे दी है।

चौक टीम, जयपुर। यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने आसाराम की बीमारी के उपचार के लिए 7 दिन की अंतरिम पैरोल को मंजूरी दे दी है। उसे पुलिस की हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। बता दें, आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद पैरोल के लिए याचिका दायर की गई थी।

आपको बता दें कि 31 अगस्त 2013 को आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई थी। तब से आसाराम बापू जेल की सलाखों के पीछे ही कैद हैं। आसाराम बापू रेप और मर्डर के केस में करीब 11 साल से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। इससे पहले आसाराम को जोधपुर स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज के लिए पुलिस कस्टडी में अनुमति दी गई थी।

मार्च में खारिज कर दी थी याचिका

इससे पहले भी आसाराम बीमारी को लेकर पैरोल की मांग कर चुके हैं, लेकिन बात नहीं बनी थी। आसाराम की ओर से 20 जून को 20 दिन की पैरोल कोर्ट से मांगी गई थी, लेकिन तब पैरोल कमेटी ने इससे इनकार कर दिया था। वहीं इससे पहले मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मेडिकल आधार पर सजा निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

2013 से जेल में बंद है आसाराम

एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने अगस्त 2013 में उसे जोधपुर के पास मणाई स्थित अपने आश्रम में बुलाकर उसका रेप किया। इसके बाद आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया। मामले में 5 साल तक सुनवाई चली, जिसके बाद जोधपुर की POCSO कोर्ट ने 2018 में उसे दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिछले साल गुजरात की कोर्ट ने भी आसाराम को सूरत आश्रम में एक महिला से रेप का दोषी ठहराया था।

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